Public Examination Bill 2024: पिछले 7 सालों में देश में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं जिसका असर 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों पर पड़ा है। इसमें राजस्थान में पेपर लीक का मामला काफी चर्चा में है, ऐसे में केंद्र पेपर लीक और नकल रोकने को लेकर चिंतित है और इसके चलते सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक पेश किया है और इसे अंग्रेजी में Public Examinations ( Prevention of Unfair Means) Bill 2024 कहा जाता है। इस बिल के लागू होने से धोखाधड़ी और पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। आइए आज जानते हैं कि यह बिल क्या है, इसमें क्या प्रावधान हैं और इसमें क्या सजा दी गई है।
क्या है एंटी चीटिंग बिल
देश में पेपर लीक और पेपरों में नकल के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार एंटी चीटिंग बिल लेकर आई है। इस विधेयक के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। और दोषियों को सजा का प्रावधान भी इस बिल में है। इस विधेयक (Bill) के अंतर्गत सरकारी अधिकारी और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां तथा पेपर लीक करने वाली संस्थाएं शामिल हैं।
Public Examination Bill 2024: Paper Leak पर Lok Sabha में बिल पेश, एक करोड़ का जुर्माना https://t.co/C0jW8Ps3Mt
— Rajasthan Patrika (@rpbreakingnews) February 6, 2024
इन अपराधों के लिए मिलेगी सजा
नए एंटी चीटिंग बिल (Anti Cheating Bill) के तहत पेपर लीक और नकल से संबंधित कई अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है, इसमें प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी लीक करना या इसे लीक करने वालों में शामिल होना, बिना अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट तक पहुंचना या कब्ज़ा लेना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रश्नों का समाधान प्रदान करना या परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करना, उत्तर पुस्तिकाओं, ओएमआर शीट या किसी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना, अभ्यर्थी के बैठने की व्यवस्था, परीक्षा तिथि या पाली को बदलने का प्रयास करना, परीक्षा आयोजित करने वाले किसी भी अधिकारी को डराना-धमकाना या परीक्षा आयोजित करने में बाधा बनना, इसमें पैसे के लिए परीक्षा से संबंधित फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, प्रवेश पत्र जारी करना या फर्जी ऑफर लेटर देना शामिल है। आपको बता दें कि इन अपराधों में शामिल लोगों और संगठनों पर लगाम लगाने के लिए लोकसभा में एंटी चीटिंग बिल पेश किया गया है।
इन परीक्षाओ पर लागू होंगे नियम
एंटी चीटिंग बिल में पेपर लीक और नकल से जुड़े अपराधों के बाद अब जानते हैं कि यह बिल किन परीक्षाओं पर प्रभावी होगा। अब इस बिल के तहत यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, रेलवे भर्ती, बोर्ड इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी सरकारी बैंकों में नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाएं, और एनटीए नेशनलटेस्टिंग एजेंसी है जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है, हालांकि भविष्य में इसके तहत और अधिक परीक्षाएं शामिल की जा सकती हैं।
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बिल में इस प्रकार है सजा का प्रावधान
बिल में जोड़े गए अपराधों और परीक्षाओं के बाद अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पेपर लीक या नकल करने पर सजा के प्रावधान की। सबसे पहले तो सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से पेपर लीक कराने वाले दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है। वहीं बिल में बताए गए अन्य अपराधों के लिए भी तीन से 5साल तक की सजा और 10 लाख तक के जुर्माण का प्रावधान है। यदि कोई संस्थान पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो परीक्षा आयोजित करने का पूरा खर्च संस्थान से वसूला जाएगा। इसके लिए जांच एजेंसियों को संगठन की संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी दिया जाएगा।
बिल को राज्यसभा और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना है बाकी
आपको बता दें कि अभी इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया है यहां से पास होने के बाद राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इसके लागू होने से सरकारी परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधली को रोका जा सकेगा.